
Bihar Dhaan Adhiprapti 2026-27: नमस्कार दोस्तों! बिहार के अन्नदाताओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और खुशखबरी भरा अपडेट सामने आया है। राज्य सरकार के सहकारिता विभाग ने खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के तहत धान अधिप्राप्ति (Paddy Procurement) की प्रक्रिया का आधिकारिक ऐलान करते हुए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को बिचौलियों और कम कीमत के शोषण से बचाना तथा उनकी मेहनत का उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाना है।
यदि आप भी बिहार के एक रजिस्टर्ड किसान हैं और पैक्स (PACS) या व्यापार मंडल के माध्यम से सरकार को अपना धान बेचना चाहते हैं, तो यह विस्तृत गाइड आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। आइए इस लेख में जानते हैं कि इस साल धान अधिप्राप्ति के नियम क्या हैं, कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे और आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं।
Bihar Dhaan Adhiprapti 2026-27: Overviews
| आर्टिकल का शीर्षक | बिहार धान अधिप्राप्ति 2026 |
| श्रेणी | सरकारी योजना |
| योजना का शीर्षक | बिहार धान अधिप्राप्ति योजना |
| ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि | 20 अगस्त 2026 |
| अंतिम तिथि | शीघ्र ही घोषित की जाएगी |
| आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://esahkari.bihar.gov.in/ |
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धान बेचने की मात्रा की सीमा (Quota Limits)
सहकारिता विभाग ने हर साल की तरह इस बार भी किसानों की श्रेणी के आधार पर धान बेचने की अधिकतम सीमा तय की है ताकि वास्तविक किसानों को इसका पूरा लाभ मिल सके।
- रैयत किसान (स्वयं की भूमि वाले): ऐसे किसान जिनकी अपनी ज़मीन है, वे अधिकतम 250 क्विंटल तक धान सरकार को बेच सकते हैं।
- गैर-रैयत किसान (बटाईदार या पट्टे पर खेती करने वाले): ऐसे किसान जो दूसरों की ज़मीन पर बटाई या किराए पर खेती करते हैं, वे अधिकतम 100 क्विंटल तक धान बेच सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करते समय आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज और विवरण होने अनिवार्य हैं, ताकि फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की बाधा न आए:
- किसान पंजीकरण संख्या (Farmer Registration ID): कृषि विभाग, बिहार सरकार के पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। इसी नंबर से आपका पूरा डेटा फिच किया जाएगा।
- आधार कार्ड: किसान का आधार कार्ड जो उनके सक्रिय बैंक खाते से लिंक (Aadhaar Seeded) हो।
- भूमि संबंधी दस्तावेज: रैयत किसानों के लिए अद्यतन मालगुजारी रसीद (Land Rent Receipt) या भूमि possession certificate (LPC)।
- घोषणा पत्र: गैर-रैयत किसानों के लिए वार्ड सदस्य या मुखिया द्वारा सत्यापित स्व-घोषणा पत्र।
- बैंक पासबुक: बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड (ध्यान रहे, खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए)।
- अन्य जरूरतें: चालू मोबाइल नंबर (ओटीपी वेरीफिकेशन के लिए) और पासपोर्ट साइज फोटो।
ऑनलाइन आवेदन करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
बिहार धान अधिप्राप्ति 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया बेहद सरल है। नीचे दिए गए चरणों का पालन करके आप आसानी से अपना फॉर्म भर सकते हैं:
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

- किसान कॉर्नर चुनें: वेबसाइट के होमपेज पर आपको "किसान कॉर्नर (अधिप्राप्ति/अन्य)" का एक स्पष्ट विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
- योजना का लिंक चुनें: इसके बाद आपके सामने कई विकल्प खुलेंगे। उसमें से "खरीफ (धान अधिप्राप्ति 2026-27) हेतु आवेदन करें" के लिंक पर क्लिक करें।
- पंजीकरण संख्या दर्ज करें: अब आपके सामने एक नया पेज आएगा, जहाँ आपको अपना 13 अंकों का किसान पंजीकरण संख्या और वित्तीय वर्ष (2026-27) दर्ज करना होगा। इसके बाद 'Search' बटन पर क्लिक करें।

- विवरण जांचें और फॉर्म भरें: सर्च करते ही कृषि पंजीकरण से जुड़ा आपका नाम, पता और अन्य बुनियादी विवरण स्क्रीन पर आ जाएगा। इसके बाद आपको अपनी श्रेणी (रैयत/गैर-रैयत), बैंक विवरण, कुल धान बेचने की संभावित मात्रा और भूमि का विवरण भरना होगा।
- फाइनल सबमिट करें: फॉर्म में भरी गई सभी जानकारियों को एक बार पुनः ध्यानपूर्वक जांच लें। सब कुछ सही होने पर Final Submit बटन पर क्लिक करें।
- प्रिंटआउट सुरक्षित रखें: फॉर्म सफलताપૂર્વक सबमिट होने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर पावती रसीद (Acknowledgement Receipt) आ जाएगी। इसका प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें, क्योंकि धान सत्यापन के समय इसकी आवश्यकता पड़ेगी।
किसानों के लिए जरूरी सावधानियां और बातें
- आधार सीडिंग: इस बार सरकार भुगतान को लेकर बेहद सख्त है। आपका बैंक खाता आधार नंबर और एनपीसीआई (NPCI) से मैप होना अनिवार्य है, अन्यथा भुगतान अटक सकता है।
- समय सीमा का ध्यान रखें: विभाग द्वारा तय की गई अंतिम तिथि से पहले ही अपना पंजीकरण और सत्यापन का काम पूरा कर लें, ताकि ऐन वक्त पर सर्वर की समस्या से बचा जा सके।
- सत्यापन प्रक्रिया: ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको अपने संबंधित पैक्स (PACS) अध्यक्ष या प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी (BCO) से संपर्क करके अपने दस्तावेजों का बहुत भौतिक सत्यापन करवाना होगा, जिसके बाद ही धान क्रय की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
Important Links
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निष्कर्ष
बिहार धान अधिप्राप्ति 2026-27 योजना राज्य के किसानों के लिए आर्थिक रूप से बेहद लाभकारी और पारदर्शी व्यवस्था है। इसके माध्यम से किसानों को बिचौलियों के शोषण से मुक्ति मिलती है और उनकी मेहनत का सही न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचता है। यदि आप भी अपनी फसल का उचित मूल्य पाना चाहते हैं, तो अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जरूर कर लें और अपने नजदीकी पैक्स (PACS) से संपर्क बनाए रखें।
FAQs
Q1. बिहार धान अधिप्राप्ति 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हुए हैं?
उत्तर: धान अधिप्राप्ति 2026-27 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन की प्रक्रिया 20 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है।
Q2. इसके लिए आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?
उत्तर: किसान सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट esahkari.bihar.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Q3.. ऑनलाइन आवेदन के लिए कौन-सा मुख्य नंबर होना जरूरी है?
उत्तर: आवेदन करने के लिए कृषि विभाग द्वारा जारी 13 अंकों का किसान पंजीकरण संख्या (Farmer Registration ID) होना अनिवार्य है।
Q4.. धान बेचने के बाद किसानों को भुगतान कैसे मिलता है?
उत्तर: धान के सत्यापन और खरीद के बाद भुगतान की राशि डीबीटी (DBT) या पीएफएमएस (PFMS) के जरिए सीधे किसानों के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
अस्वीकरण (Disclaimer):
इस वेबसाइट पर दी गई सभी जानकारी केवल सूचना के उद्देश्य से है। हम जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी भी त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) पर जाकर जानकारी की पुष्टि जरूर करें।

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